सरकारी ऐलान से दुविधा में दवा विक्रेता

जयपुर
केंद्र सरकार द्वारा 344 कंबिनेशन साल्ट की दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद राजस्थान ड्रग कंट्रोलर ने सभी सहायक औषधि नियंत्रक को आदेश दिया की किसी भी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवा का स्टाक पाया जाता है तो औषधि एवम प्रसाधन अधिनियम के अंतरगत कार्यवाही करे । इस सरकारी ऐलान से सभी दवा विक्रेेता दुविधा में है। क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर दवा प्रतिबंध और स्टे को लेकर संदेशो की बाढ़ आई हुई है और ग्रामीण क्षेत्रो के दवा विक्रेताओं को तो इन दवाओं के प्रतिबंध के संदर्भ में जानकारी तक नहीं है। ऐसे में दवा बरामद होने पर कार्यवाही होना कहां तक जायज है। सबसे पहले औषधि विभाग को सभी दवा विक्रेताओ को प्रतिबंधित दवाइयां दवा कंपनी या स्टॉकिस्ट वापस करने के संबंध में अवगत करवाना चाहिए उसके पश्चात ऐसे आदेश जारी किये जाते तो जायज होता। अभी तक किसी भी  दवा विक्रेता ने एक भी दवाई संबंधित दवा कंपनी या स्टोकिस्ट को वापस नहीं भेजी और जब तक दवा वापस नहीं भेजी जाती वो दवा उस दवा दुकानदार के स्टाक में ही रहेगी। ऐसे में स्टॉक बरामद होने पर कार्यवाही करने को उतावले औषधि विभाग से दवा दुकानदार सकते मे है।

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