नशीली दवाइयां बेचने पर डॉक्टर को 10 साल कैद

मोहाली। जिला मुक्तसर से मेडिकल प्रेक्टिशनर एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष और उसके साथी को नशीली दवाइयां बेचने के आरोप में मोहाली कोर्ट ने 10-10 साल की कैद तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मोहाली की एडिशनल सेशन जज रजनीश गर्ग की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जोध सिंह और बादल सिंह को सजा देने का फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर दोषियों की ओर से जुर्माने की रकम नहीं भरी गई तो एक-एक साल की कैद बढ़ा दी जाएगी।
जिला अटॉर्नी गुरदीप सिंह ने बताया कि विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव कांउली जिला मुक्सतर से आरएमपी डॉक्टर की दुकान चलाने वाले जोध सिंह निवासी धुलकोल से हजारों नशीली दवाइयां और शीशियां बरामद की गई थी। जबकि उसके अन्य साथी बादल सिंह से भी करीब 1400 नशीली गोलियां बरामद की थी। विजिलेंस के अनुसार जोध सिंह खुद को मेडिकल प्रेक्टिशनर का ब्लॉक अध्यक्ष बता रहा था, जबकि उसके पास आरएमपी का लाइसेंस भी नहीं था। विजिलेंस के अनुसार आरोपियों ने इलाका पुलिस के साथ भी सांठ-गांठ की हुई थी, जिसके बाद वो एरिया में नशीली दवाइयों को बेचने का काम करते थे।
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