एनआरएचएम घोटाले के आरोपी दवा व्यापारी ने किया सरेंडर

गाजियाबाद। एनआरएचएम घोटाले में आरोपी दवा कारोबारी शैलेंद्र सिंह ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे जमानत मिल गई। पिछली तारीख पर सीबीआई अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजन अधिकारी बी.के. सिंह ने बताया कि 2010-11 के बीच एनआरएचएम के तहत बलरामपुर में लाखों रुपये की दवा सप्लाई की गई थी। इसके बिल में हेराफेरी होने की सूचना पर सीबीआई ने मामले की जांच की। जांच में घोटाला होना पाया गया।
इसमें सरकार को करीब 23.62 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। इस मामले में बलरामपुर के पूर्व सीएमओ डॉ. त्रिलोचन सिंह, एसीएमओ एस.सी. सिंह, दवा कारोबारी अनिल कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह और बेबी सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पूर्व सीएमओ त्रिलोचन सिंह और दवा व्यापारी अनिल कुमार सिंह व उनकी पत्नी बेबी सिंह ने पूर्व में कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें चार सप्ताह के भीतर 4.73 लाख रुपये जमा कराने थे। अब तीनों आरोपियों के वकीलों ने ड्राफ्ट देकर 4.73 लाख रुपये जमा कराए हैं। वहीं, अदालत ने लंबे समय से फरार चल रहे शैलेंद्र सिंह के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था।
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