नाइट्रावेट सहित 8 दवाओं की बिक्री पर रोक

गड़बड़ी

झाबुआ (म.प्र.)। झाबुआ जिले को नशा मुक्त बनाने की कवायद में नाइट्रावेट समेत 8 दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इन दवाओं को केवल डॉक्टर की सलाह पर ही बेचा जा सकेगा। एडीएम एसपीएस चौहान ने ये आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नाइट्रावेट व ट्रेक्वेलाइजर श्रेणी की दवाइयों का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। मेडिकल स्टोर पर ये दवा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेची जा रही हैं, जबकि यह नियमों के विरुद्ध है। किशोर-युवा वर्ग इन नशीली दवाओं के चंगुल में फंसता जा रहा है जिसके सेवन के बाद वह अपनी मन:स्थिति पर नियंत्रण खोकर उन्मादी हो जाता है।

इसी उन्माद में वह गंभीर वारदात कर बैठता है। नशे के दुष्प्रयोग से हुई आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए ही इन दवाओं की खरीदी-बिक्री पर लगाने की कवायद शुरू की गई है। एडीएम ने धारा 144 के तहत जिले की सीमा में नींद और ट्रेक्वेलाइजर श्रेणी की दवाइयों को डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेचने पर पूरी तरह से बैन कर दिया है।

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