दवा प्राइसिंग और लॉन्चिंग के बनेंगे नए नियम!

नई दिल्ली: सरकार शीघ्र ही नई दवा की प्राइसिंग और लॉन्चिंग के तकनीकी पहलू समेत ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लागू कराने से जुड़े मामले पर विचार विमर्श के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स (DOP) ने बताया विशेषज्ञों की इस मल्टी-डिसिप्लिनरी कमिटी का कन्वीनर नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) के सदस्य सचिव को बनाया जाएगा। DOP के ऑर्डर के मुताबिक, इसमें सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO), डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च/इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIPER के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर शामिल किए जाएंगे। विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला जरूरी प्रावधान के साथ नई दवाओं के मूल्य निर्धारण और उनके लॉन्च से जुड़े हर तकनीकी पहलू पर विचार-विमर्श करने के लिए लिया गया है। फैसला लेने में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 को लागू करने से हासिल अनुभव को आधार बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल के मुताबिक, NPPA एप्लिकेशन मिलने के चार हफ्तों के भीतर इस पर फैसला करेगा और कमेटी की राय जानने के लिए उसके पास भेज देगा। कमेटी भी उस पर चार सप्ताह के अंदर-अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।

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