आवासी कालोनियों में नहीं मिलेंगे अब दवा निर्माण व बिक्री का लाइेंसस

जयपुर
राजस्थान औषधि विभाग ने खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चितार्थ सिद्ध करते हुए आवासी कालोनी में नकली दवा निर्माण की फैक्ट्री पकडऩे के उपरांत ने आदेश पारित किया है कि अब आवासी स्थल के आसपास दवा बिक्री व निर्माण के लाइसेंस जारी नहीं होंगे। राजस्थान औषधि विभाग के औषधि नियंत्रक अजय कुमार जैन ने उपरोक्त पत्र जारी किया है।
परंतु मेडीकेयर न्यूज को यह नहीं समझ आ रहा कि जो औषधि विभाग ने पहले घरों के पतों पर लाइसेंस जारी किए हैं क्या उनको निरस्त किया जाएगा कई डाक्टरों के घरों की बेसमेंट में रिटेल मेडीकल स्टोर चल रहे हैं क्या उन्हें भी बंद किया जाएगा या ये मात्र एक कागजी कार्रवाई है।

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