बिहार में नशीली दवाओं पर कोटा प्रणाली लागू

पटना

नशीली दवाओं की सप्लाई अब कोटा सिस्टम से होगी। राज्य औषधि नियंत्रण ने  इस संबंध में दवा बनाने वाली कंपनियों को आदेश जारी किया है। ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि जिन दवाओं के अधिक सेवन से नशा होता है, उनकी सप्लाई कोटा सिस्टम से करने का आदेश है। इन दवाओं की मॉनिटरिंग या फिर जांच के लिए छापेमारी भी की जाएगी। सीएनएफ को भी कोटा सिस्टम से ही ऐसी दवाओं की सप्लाई करनी होगी। सर्दी, खांसी के जिन सीरप में कोडिंग रहती है, उनकी सप्लाई भी कोटा सिस्टम से करनी होगी। राज्य में शराब पर रोक लगने के बाद इनकी खपत बढ़ जाए इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है। डॉक्टर के बिना नशीली दवाएं बेचने पर रोक लगाई गई है। दुकानदार को भी रिकॉर्ड मेनटेन करना होगा कि नशीली दवाओं को उसने किसको बेचा है।

दूसरी ओर राज्य औषधि नियंत्रण की टीम ने गत दिवस को जीएम रोड की रंजीत मेडिकल में छापेमारी की। छापेमारी टीम ने यहां कई तरह की गड़बडिय़ां पाईं। यहां टीम को क्रय-विक्रय के बिल में गड़बड़ी मिली है। कुछ दवाओं का बिल भी नहीं मिला है। यहां से जांच के लिए दवाओं का सैंपल लिया गया है। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। ड्रग कंट्रोलर रमेश कुमार ने इसकी पुष्टि की।

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