नशीली दवा के दो तस्करों को 10 साल की कैद, दो-दो लाख जुर्माना

श्रीगंगानगर। नशीली दवाइयों की तस्करी के आरोप में अदालत ने दो लोगों को दोषी मानते हुए दस-दस साल कठोर कारावास व दो-दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियेाजक केवल कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुरानी आबादी पुलिस ने 21 अक्टूबर 2016 को पुरानी आबादी मिनी मायापुरी मार्केट के पास बाइक सवार दो युवक पुलिस की जीप देखकर भागने का प्रयास करने लगे। इन दोनेां पर संदेह हुआ तो पुलिस ने भागकर काबू किया और इनके कब्जे से एक बैग को जांचा। इस बैग की तलाशी ली तो उसमें नशीली दवाइयों कोरेक्स कफ सिरप की 48-48 कुल 96 शीशियां बरामद की। इन दोनेां के पास इन दवाइयों के रखने का कोई लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने दोनों की पहचान केसरी सिंहपुर वार्ड एक निवासी कासम अली (28) पुत्र फैज खां मुसलमान पुरानी आबादी कोढियों वाली पुलिया के पास वार्ड 6 दशमेश कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार (32) पुत्र शीशपाल मेघवाल के रूप में की। आरोपी मुकेश मूल रूप से झुंझुनूं जिले के मडावा थाना क्षेत्र गांव मिठवाला का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-21 और धारा 8-29 में दस दस साल कठोर कारावास व दो दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी कासिम अली मोटरसाइकिल मालिक होने के कारण अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-29 में दस साल कठोर कारावास व एक एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया।
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