अब अस्पतालों में मिल सकेगी कफ सीरप

अजमेर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कफ सीरप मिलनी फिर शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष सितंबर माह में इसके वितरण पर रोक लगा दी थी। इस मामले में राजस्थान ड्रग कंट्रोल सोसायटी ने अपना पक्ष रखकर बताया कि पहले जो शिकायत मिली थी कि कफ सीरप में कुछ खामियां हंै, वह जांच में सही नहीं पाई गई। पूरा कफ सीरप का बैच काम में लेने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दस्तावेजों की जांच के बाद इस पर लगी रोक हटाने के आदेश दिए। न्यायालय से रोक हटने के बाद आरएमएससी की आईटी सेल ने सभी अस्पतालों के ई औषधि सॉफ्टवेयर पर वितरण को चालू करने के आदेश व प्रतिलिपि भी जारी कर दी। गौरतलब है कि गत वर्ष 18 सितंबर को लेटर संख्या 3281 न्यायालय से जारी हुआ था। इसमें सीरियल नंबर 4711 ई जिसमें 5 एमएल क्लोरफेनीरामाइन मे-लेट, 3 एमजी अमोनियम क्लोराइड, 130 एमजी सोडियम साइट्रेट, 65 एमजी मैंथोल है। न्यायालय की रोक हटने के बाद अब आमजन को कफ सीरप भी मिलनी लग गई है।
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