मिलते-जुलते नाम वाली दवाइयां होंगी बैन

नई दिल्ली। बाजार में एक जैसे नाम वाली दवाइयों की बिक्री पर जल्द ही बैन लगने जा रहा है। दरअसल, मिलते-जुलते नामों की वजह से कई बार मरीज गलत दवा ले लेते हैं जिससे उन्हें स्वास्थ्य हानि उठानी पड़ती है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कानून के बाद अब कंपनियों को जेनेरिक नेम के साथ ब्रांड नेम भी बताना होगा। इसके तहत ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हुआ है जो कि ड्रग कंट्रोलर के पास कराना होगा। इसके अलावा बाजार में इस नाम की दूसरी दवा नहीं होने का अंडरटेकिंग भी कंपनियों को जमा कराना होगा। फिलहाल दवाओं के ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। प्रतिस्पर्धा के चलते कई कंपनियों ने मिलते-जुलते नामों वाली ब्रांडेड दवा बाजार में उतारी है और एक जैसे नामों की वजह से केमिस्ट गलत दवा दे देते हैं। फिलहाल दवाएं जेनेरिक नेम से रजिस्टर होती हैं। गौरतलब है कि 10 हजार से अधिक मिलते-जुलते नाम वाली दवाएं फिलहाल बाजार में बिक रही हैं। करीब 25 फीसदी दवा बाजार इसकी चपेट में है।
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