सप्लाई में दवा कम मिली, ट्रांसपोर्ट कंपनी पर लगा जुर्माना

रोशनाबाद (उत्तराखंड)। जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रांसपोर्ट कंपनी को निर्धारित स्थान पर दवा के पैकेट कम पहुंचाने पर सेवा में कमी का दोषी पाया। इस पर ट्रांसपोर्ट कंपनी को कम हुए दवाई के पैकेट की कीमत 67,457 रुपए छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से और दो हजार रुपए शिकायत खर्च के शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता डॉ. अविनाश विरमानी जैनेका हैल्थकेयर लिमिटेड बीएचईएल रानीपुर के निदेशक हैं। उन्होंने 26 जुलाई 2013 को भुवनेश्वर उड़ीसा में दवाई के पैकेट भेजने के लिए बुक कराए थे। दवाई देरी से पहुंचने के बावजूद दवाई का एक पैकेट कम पाया गया था। इस पैकेट की कीमत 67,457 रुपए थी। ट्रांसपोर्ट कंपनी के अधिकारियों ने भी दवाई के पैकेट कम होने की बात स्वीकार की थी। शिकायतकर्ता ने उक्त दवाई का बीमा भी करा रखा था, लेकिन बीमा कंपनी ने उसका क्लेम नामंजूर कर दिया। शिकायतकर्ता ने सभी पक्षकारों को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा। मगर किसी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद शिकायतकर्ता ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्थानीय प्रबंध निदेशक के खिलाफ शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। शिकायत की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढ़ा व विपिन कुमार ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्थानीय शाखा प्रबंधक व प्रबंध निदेशक को सेवाओं में कमी का दोषी पाया। उन्होंने शिकायतकर्ता को दवाई के पैकेट की कीमत 67,457 रुपए व शिकायत खर्च दो हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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