बिल नहीं दिया तो रद्द होगा केमिस्ट का लाइसेंस

नई दिल्ली। स्वास्थ्य विभाग दवा खरीदने पर ग्राहक को बिल नहीं देने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर लगाम कसने की तैयारी में है। कोई मेडिकल स्टोर संचालक ग्राहकों को बिना बिल दवा बेचते पाया गया तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस रद्द होगा। नियमानुसार मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने वाले ग्राहक को पक्का बिल देना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के पास अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं कि ज्यादातर मेडिकल स्टोर संचालक दवा का बिल नहीं देते। शिकायत मिलने के बाद विभागीय टीम ने शहर के कई मेडिकल स्टोर पर जाकर उनके रिकॉर्ड की जांच की तो शिकायतों की पुष्टि हुई। ग्राहकों को बिना बिल दवा दिए जाने की बात उजागर हुई। जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी ने जब जांच की तो कुछेक बिल ही कटे हुए पाए गए। इस बारे में जब मेडिकल स्टोर संचालकों से पूछा गया तो उन्होंने अपना बचाव करते हुुए जवाब दिया कि ज्यादातर ग्राहक बिल मांगते ही नहीं हैं।
मेडिकल स्टोर के लिए नियम 
विभागीय नियमों के मुताबिक मेडिकल स्टोर का गेट शीशेवाला होना अनिवार्य है। वहीं मेडिकल में फार्मासिस्ट होना अति आवश्यक है। मेडिकल स्टोर में सीलन नहीं होना चाहिए। स्टोर साफ-सुथरा और उसका साइज भी कम से कम 10 गुणा 10 वर्ग मीटर साइज का होना अनिवार्य है।
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