एफडीसी दवा कंपनियों को कोर्ट ने दी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बाजार में पहले से मौजूद फिक्सड डोज कंबिनेशन (एफडीसी) के लिए दवा कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाएं। बशर्ते कंपनी इनका (एफडीसी) उत्पादन बंद कर दे। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने अदालत पहुंचे कुछ दवा निर्माताओं को राहत दे दी। कोर्ट ने पहले कहा था कि भारतीय दवा कंपनी वोकहॉर्ट पर प्रतिबंधित की गई सूजनरोधी दवा के बाजार में पहले से मौजूद स्टॉक की बिक्री को लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए बशर्ते कंपनी आगे इस दवा का उत्पादन नहीं करे।
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